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लखनऊ/बिजनौर उत्तर प्रदेश। बिजनौर DMजसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट. हाईकोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश 5जनवरी 2026 को पेश होने का आदेश। लखनऊ/ बिजनौर उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट रिपो

बिजनौर: DM जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट, हाईकोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को पेश होने का आदेश

लखनऊ  /बिजनौर उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट

प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजनौर की डीएम जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामला अवमानना (Contempt of Court) से जुड़ा है, जिसमें डीएम पर हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगा है।

 

याचिका धनगर समाज के विक्रम सिंह की ओर से दायर की गई थी। आरोप है कि प्रशासन ने बिना जांच उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। इस पर हाईकोर्ट पहले ही निर्देश जारी कर चुका था, लेकिन कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया।

 

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने टिप्पणी की कि डीएम की ओर से कोर्ट आदेशों का पालन न करना उदासीनता (Apathy) दर्शाता है। डीएम की बजाय समाज कल्याण अधिकारी के जरिए जवाब भेजने पर कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की।

अब आगे क्या?

कोर्ट ने डीएम जसजीत कौर को 5 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। जमानती वारंट जिला प्रशासन को हाईकोर्ट के निर्देश के पालन के लिए बाध्य करता है।

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